SSP की जांच पर सवाल उठाना पड़ा भारी: हाईकोर्ट ने ठोका 1 लाख रुपए जुर्माना
SSP की जांच पर सवाल उठाना पड़ा भारी: हाईकोर्ट ने ठोका 1 लाख रुपए जुर्माना
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जजों से अच्छी सेटिंग होने का दावा कर केस जीताने के लिए करोड़ों रुपये की ठगी करने के आरोपित रामलाल चौधरी की एसएसपी कुलदीप सिंह चहल के खिलाफ दायर याचिका को हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। साथ ही हाई कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये बतौर जुर्माना लगाया है।
हाई कोर्ट में दायर याचिका में प्रॉपर्टी डीलर रामलाल चौधरी ने कहा था कि चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप सिंह चहल पहले मोहाली में एसएसपी थे। उस दौरान उसके खिलाफ एक शिकायत आई थी कि उसने किसी से ठगी की है। आरोप के अनुसार उस मामले को निपटाने के लिए एसएसपी ने उससे रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद चहल का तबादला तरन तारन हो गया। इसके बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत को रद कर दिया गया।
कुछ समय बाद ही कुलदीप चहल का तबादला फिर से मोहाली हो गया और याची से फिर से पैसे की मांग की गई। इसके बाद जब कुलदीप सिंह चहल चंडीगढ़ में एसएसपी बनकर आए तो चंडीगढ़ में उनके कहने पर याची के खिलाफ फिर से शिकायत दी गई। याची ने कोर्ट से अपील की कि इन शिकायतों की जांच किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दी जानी चाहिए। याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस ने जवाब मांगा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इन शिकायतों से पता चलता है कि याची आदतन लोगों को ठगता रहा है। इस मामले में भी याची ने एसएसपी के खिलाफ बेबुनियादी आरोप लगाए हैं। याची प्रभावशाली लोगों से पहचान यहां तक कि हाई कोर्ट के वर्तमान जजों से सेटिग का दावा कर लोगों से धोखाधड़ी करता रहता है। हाई कोर्ट ने याची के इस रवैये पर कड़ा रुख अपनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही याची प्रॉपर्टी डीलर रामलाल चौधरी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।